रायन इंटरनेशनल के मालिकों को अग्रिम जमानत, 7 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक

Ryan International murder case: Owner Ryan Pinto, mother and father get interim bail

गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्यूमन की हत्या के बाद गिरफ्तारी का सामना कर रहे रायन इंटरनेशल ग्रुप के मालिकों की अर्जी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत के मामले में सीबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा है. इसके लिए सीबीआई ने दो दिन का समय माँगा है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक इन सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.
आपको बता दें कि जब इस केस ने तूल पकड़ा था तभी रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों में आगस्टीन पिंटो, ग्रेसी पिंटो और रायन पिंटो ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. अब इन्हें 7 अक्टूबर तक जमानत मिल गई है.

क्या है मामला?
8 सितंबर को गुरुग्राम के भोंडसी स्थित स्कूल परिसर में 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेंतकर हत्या कर दी गई है. प्रद्युम्न हत्या मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है. हत्या के दूसरे दिन इस मामले में पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब तक मामला सुलझ नहीं पाया है कि आखिर 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या क्यों की गई, जबकि उसके पिता की किसी से दुश्मनी नहीं है.
इस पूरे मामले में स्कूल की लापरवाही सामने आई, इसी वजह से स्कूल के मालिकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.