दिल्ली में पांच दिन के लिए ऑड-ईवन, महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट

दिल्ली में पांच दिन के लिए ऑड-ईवन, महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट 

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी 13 नवंबर से पांच दिनों के लिए सम-विषम योजना लागू की जाएगी। सम-विषम योजना 13 नवंबर से 17 नंवबर तक लागू रहेगी। शहर में प्रदूषण के खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज यह घोषणा की है।

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टू-व्हीलर्स और महिला चालकों को  छूट
-पांच दिन यह योजना सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक लागू होगी।
-सीएनजी से चलने वाले वाहन इससे मुक्त रहेंगे लेकिन उन पर पिछले वर्ष की तरह ही विशेष स्टीकर लगाने होंगे।
-दो पहिया वाहनों और महिलाओं को इससे मुक्त रखा गया है।
-सीएनजी स्टीकर का वितरण कल अपराह्न दो बजे से शुुरु होगा तथा ये स्टीकर 22 पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होंगे।
-इस योजना के दौरान दिल्ली परिवहन निगम से और बसें उतारने तथा दिल्ली मेट्रो से फीडर बसों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। 
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एनजीटी ने लगाई सरकार को फटकार
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दमघोंटू धुएं से लोगों को रही भारी कठिनाइयों को देखते हुए दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों को जमकर फटकार लगाई है। न्यायाधिकरण ने कहा है कि प्रदूषण से निपटने की सभी पक्षों की संयुक्त जिम्मेदारी है। न्यायाधिकरण ने सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 21 और 48 का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने नागिरकों को स्वच्छ और खुले में सांस लेने वाला पर्यावरण सुनिश्चित करें। लोगों को स्वच्छ पर्यावरण मुहैया नहीं कराए जाने से उनके जीने का अधिकार छीना जा रहा है। दिल्ली सरकार को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश देते हुए एनजीटी ने कहा कि हेलिकाप्टर का इस्तेमाल कर कृत्रिम वर्षा अब तक क्यों नहीं कराई गई। रोक के बावजूद निर्माण गतिविधियां जारी हैं। अगली सुनवाई तक दिल्ली में औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।
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हाईकोर्ट ने जारी किए आपात निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वातावरण में धूल की मात्रा कम करने के लिए पानी का छिड़काव करने सहित अन्य कई निर्देश दिए हैं ताकि वायु की गुणवत्ता सुधारी जा सके।  हालात को ‘‘आपात स्थिति’’ बताते हुए, न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ ने सरकार से कहा कि कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए वह ‘‘क्लाऊड सीडिंग’’ के विकल्प पर विचार करे, ताकि वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषकों की मात्रा पर तुरंत काबू पाया जा सके। पीठ ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम न लगे और ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसर्किमयों को मास्क उपलब्ध करवाया जाएं। अदालत ने केन्द्रीय पर्यावरण सचिव को निर्देश दिया कि वह अगले तीन दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करें और वायु प्रदूषण को तत्काल कम करने की योजना बनाए।