शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस मुकद्दमे की सुनवाई जम्मू कश्मीर में लागू
रणबीर दंड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि
मुकद्दमे की सुनवाई आरोपियों और पीड़ित परिवार के लिए पूरी तरह निष्पक्ष
होनी चाहिए। न्यायालय ने इस दौरान पीड़ित के परिवार और उनके मुकद्दमे का
प्रतिनिधित्व कर रही वकील को प्रदान की गई सुरक्षा बरकरार रखने को कहा। इस
मामले में आरोपी किशोर को मिली सुरक्षा भी जारी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि एक घुमंतू कबीले की आठ वर्षीय बच्ची कठुआ जिले के निकट
स्थित गांव में अपने घर के पास से 10 जनवरी को लापता हो गई थी और उसका शव
एक सप्ताह बाद उसी इलाके के जंगल में मिला था।

