उन्नाव रेप केस में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भाजपा ने पहले ही
पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सेंगर के खिलाफ कई सारे मामले
दर्ज हैं और पीड़ित परिवार के लोगों ने ये भी बताया कि, विधायक लगातार उनको
धमकी दे रहे थे। अब सेंगर की मुश्किलें और बढ़ने वाली है और उत्तर प्रदेश
की योगी सरकार विधायक को मिले हथियारों का लाइसेंस रद्द करने वाली है।
कुलदीप सिंह सेंगर के पास एक सिंगल बैरल बंदूक, एक रायफल और एक रिवॉल्वर
का लाइसेंस है। रेप के आरोप में सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को 13 अप्रैल 2018
में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही हथियार लाइसेंस को रद्द करने की
कवायद शुरू हो गई थी।
आपको बता दें, अभी तक इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े फैसले
दिए हैं। गुरुवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, इस केस से
जुड़े जितने भी मामले लखनऊ में हैं, सभी को दिल्ली शिफ्ट किया जाए। इसके
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सिडेंट की जांच को 7 दिनों के अंदर पूरी करने
का आदेश सीबीआई को दिया है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि, पीड़िता का
इलाज लखनऊ में ही किया जाए। इसके साथ ही रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के
चाचा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा
सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए किया है।