ईडी द्वारा फाइल किए गए आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व
वित्त मंत्री पी चिदंबरम को झटका लगा है। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने
उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि चिदबंरम के खिलाफ
लगे आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के हैं, अपराध में उनकी सक्रिय एवं
प्रमुख भूमिका भी रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी
लॉन्ड्रिंग केस में चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद हैं।
हाइकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस स्टेज पर
चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट समेत शेल कंपनी और
मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए
पब्लिक इंटरेस्ट में चिदंबरम की ज़मानत याचिका को ख़ारिज किया जाता है। इस
आर्थिक अपराध के चलते आर्थिक रूप से देश का नुकसान हुआ है।
बता दें कि जमानत की याचिका पर 8 नवंबर को सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने
इसपर आज फैसला सुनाया है। ईडी ने चिदंबरम को 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया
था। आपको बताते चलें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम
ज़मानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया था। INX मीडिया के CBI वाले मामले में
सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। आपको बता दें कि पी चिदंबरम 27
नवंबर तक न्यायिक हिरासत में है।