दिल्ली दंगा : उमर खालिद ने अदालत से कहा उसे जेल में किसी से मिलने नहीं दिया जाता

दिल्ली दंगों में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद ने गुरुवार को अदालत में कहा कि उसे जेल में सेल से बाहर नहीं आने दिया जाता और ना ही किसी से बात करने दी जाती है। एकाकी होने की वजह से वह अवसाद व अन्य बीमारियों का शिकार बन रहा है। अदालत ने आरोपी की शिकायत पर जेल प्रशासन को शुक्रवार को जवाब देने को कहा है।


आरोपी उमर खालिद को न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत के समक्ष पेश किया गया। उमर खालिद ने अदालत से कहा कि उसे बगैर दोष साबित हुए ही अलग तरह की सजा दी जा रही है। वह ना अपनी सेल से बाहर कदम रख सकता है और ना ही किसी से बात कर सकता है। उसे सेल में एकांतवास में डाल दिया गया है।

खालिद ने अदालत से कहा है कि सुरक्षा का मतलब यह नहीं है कि उसे बंधक बना दिया जाए। वह शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से पीड़ा में है। ज्ञात रहे कि बीते 17 अक्टूबर को बचाव पक्ष की उस दलील पर अदालत ने खालिद को जेल में विशेष सुरक्षा देने के आदेश दिए थे, जिसमें कहा गया था कि जेल के भीतर खालिद की जान को खतरा हो सकता है। अदालत ने जेल प्रशासन से कहा था कि वह उमर खालिद की सुरक्षा सुनिश्चित करे।


पुलिस ने एक महीने की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की

उमर खालिद को 24 सितंबर को अदालत ने 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। खालिद को आज न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया गया था। वहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से खालिद की न्यायिक हिरासत अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने की मांग की गई। अदालत ने शुक्रवार को ही पुलिस के इस आग्रह पर निर्णय लेने का फैसला किया है। ज्ञात रहे कि उमर खालिद को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया है।