राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दिवाली से पहले राज्य में पटखों की बिक्री और उसे जलाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार उन पर जुर्माना लगाने जा रही है, जो पटाखों की बिक्री करेंगे या उसे जलाएंगे। राज्य में यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। राजस्थान सरकार के अनुसार, अगर कोई दुकानदार पटाखे बेचते हुए पाया जाता है तो फिर उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, यदि कोई शख्स पटाखे जलाते पाया जाता है तो उस पर दो हजार रुपये फाइन लगेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी। यह कदम कोरोना वायरस महामारी के चलते उठाया गया था।
आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं से होती है दिक्कत
गहलोत ने कहा था कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ही हृदय व श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, दीवाली पर लोग आतिशबाजी से बचें। उन्होंने पटाखों के विक्रय के अस्थायी लाईसेन्स पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शादी व अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोका जाए।
राजस्थान में कितने मामले?
राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से मंगलवार को 10 और लोगों की मौत हो गई जिससे राज्य में संक्रमण से कुल मरने वालों का आंकड़ा 1936 तक पहुंच गया है। जबकि 1725 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की अब तक कुल संख्या 2,02,220 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम छह बजे तक के बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 10 और मौत हुई हैं। जिससे मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 1936 हो गयी। जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 377, जोधपुर में 187, बीकानेर में 142, अजमेर में 144, कोटा में 116, भरतपुर में 95 व पाली में 76 मौत हो चुकी हैं।