बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने 11 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया हुआ है। अब इसकी अवधि एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। यानी अब 18 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा 30 अप्रैल तक सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक ही खुलेंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एक और हफ्ते के लिए स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया। नीतीश ने कहा, 'बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर बात हुई। कोरोना वैक्सीनेशन का काम बिहार में तेजी से हो रहा है और अब जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना वायरस जांच में तेजी लाई जाए। रोजाना कम से कम एक लाख लोगों की जांच की जाए।'
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क लगाना और सैनिटाइडर का उपयोग जरूरी होगा। महाराष्ट्र से आने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों का स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जो भी पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। 30 अप्रैल तक घर की सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि यह नियम रेस्तरां और होटल पर लागू नहीं है।
नीतीश ने कहा कि सरकार हर स्तर पर मुस्तैद है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी काम किया जा रहा है। लोगों को जो सुविधा देनी है वो दी जाएगी। महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेन पर हमारी विशेष नजर है। आज एक ट्रेन से आए यात्रियों की जांच की गई जिसमें 17 लोग पॉजिटिव मिले। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
क्या हैं कोरोना को लेकर सरकार के नए नियम
- 18 अप्रैल तक स्कूल-कॉलेज बंद
- शाम सात बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
- रेस्तरां, होटल और ढाबा में क्षमता से 25% का ही इस्तेमाल होगा
- सिनेमा हॉल में क्षमता का 50% ही उपयोग होगा
- आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
- सरकारी और निजी दफ्तरों में 33% कर्मियों की उपस्थिति होगी
- मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी