प्रवर्तन निदेशालय ने विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धन
शोधन के आरोपों की जांच के सिलसिले में उसकी 16.40 करोड़ रुपये मूल्य की
संपत्ति कुर्क की है।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि उसने धन शोधन निरोधक अधिनियम
(पीएमएलए) के तहत नाइक की मुंबई और पुणे स्थित संपत्तियों की कुर्की के
लिये अस्थायी आदेश जारी किया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि अचल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 16.40
करोड़ रुपये है। ईडी ने इस मामले में तीसरी कुर्की की है। एजेंसी नाइक के
खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद
जांच कर रही है। नाइक फिलहाल मलेशिया में है। ईडी ने इस मामले में अब तक
कुल 50.49 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।