कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) से लड़ने के लिए देश इस समय एकजुट है. हर स्तर और वर्ग से इस दिशा में योगदान दिया जा रहा है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अपील के बाद कोरोना वायरस (Covid 19) से जंग के खिलाफ केंद्र सरकार के कर्मचारी और संगठन अपनी एक दिन की सैलरी पीएम केयर्स फंड में दान दे रहे हैं. इसके लिए सभी स्टाफ एसोसिएशंस ने अपील की है. सरकारी विभागों की ओर से दान की गई सैलरी के बाद धनराशि का आंकड़ा 3900 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है.
देश में कोरोना संक्रमण के 13 हजार से अधिक मामले
बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 437 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही देश में इस संक्रमण के 13 हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की थी. इसके बाद इस फंड में सरकारी और निजी वर्ग के लोग रकम दान दे रहे हैं.
बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 437 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही देश में इस संक्रमण के 13 हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की थी. इसके बाद इस फंड में सरकारी और निजी वर्ग के लोग रकम दान दे रहे हैं.
इनकम टैक्स में मिलेगी छूट
वहीं आयकर विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों द्वारा आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम-केयर्स) में वेतन से किए गए योगदान को नियोक्ताओं को फॉर्म-16 टीडीएस प्रमाणपत्र में दर्शाना होगा. पीएम केयर्स कोष में दिए जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिस में कहा है कि अगर कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिये वेतन से पीएम केयर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिए अलग से 80जी के तहत प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये योगदान एकीकृत भुगतान के जरिये हो रहे हैं. ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के हर योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत पात्र माना जाएगा. इसका आधार इस बारे में नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म-16 अथवा प्रमाणपत्र को ही माना जाएगा.
वहीं आयकर विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों द्वारा आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम-केयर्स) में वेतन से किए गए योगदान को नियोक्ताओं को फॉर्म-16 टीडीएस प्रमाणपत्र में दर्शाना होगा. पीएम केयर्स कोष में दिए जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिस में कहा है कि अगर कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिये वेतन से पीएम केयर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिए अलग से 80जी के तहत प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये योगदान एकीकृत भुगतान के जरिये हो रहे हैं. ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के हर योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत पात्र माना जाएगा. इसका आधार इस बारे में नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म-16 अथवा प्रमाणपत्र को ही माना जाएगा.