लॉकडाउन 2.0 : गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें किसे-किसे मिली छूट

कोरोनावायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के बाद अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधित नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
Narendra Modi and Amit Shah
लॉकडाउन 2.0 के तहत किन नियमों और दिशा-निर्देशों से काम होगा, इसे लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां,  सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।
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गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों की इजाजत दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी, सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
किसानों को मिली ये छूट
सरकार ने किसानों की समस्या को समझते हुए खेती किसानी से जुड़े कामों को जारी रखने के निर्देश दिये हैं। फसल काटने से लेकर किसान मजदूरों के लिए उनके काम से संबंधित सभी दुकाने खोले रखने की भी छूट दी गई है। कीटनाशकों के निर्माण चालू रहेगा। इसके साथ ही खाद और बीज की दुकाने भी खुली रहेंगी। वहीं खेती से जुड़े उपकड़ और स्पेयर पार्टस् की दुकानोे को खोलने की भी छूट दी गई है।
मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क को इजाजत
केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।