नागरिक उड्डयन महानिदेशालय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 25 मार्च से 3 मई 2020 के बीच कोरोना लॉकडाउन के पहले दो चरणों के दौरान यात्रियों द्वारा बुक किए गए टिकटों का 15 दिन के भीतर पूरी तरह से रिफंड कर दिया जाएगा। यह रिफंड घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों टिकट का दिया जाएगा। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के पहले दो चरणों के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था।
इस दौरान केवल विशेष विमानों को ही उड़ान भरने की अनुमति थी। केंद्र की ओर से बनाई गई इस योजना में कहा गया है कि यदि कोई एयरलाइन तत्काल भुगतान करने की वित्तीय स्थिति में नहीं है, तो 31 से पहले किसी भी रूट पर उसी एयरलाइन द्वारा यात्रा के लिए उसे 31 मार्च, 2021 तक यात्रियों की पसंद की यात्रा क्रेडिट शेल प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि यह विकल्प विदेशी यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है।
यदि कोई यात्री यात्रा करने की इच्छा नहीं रखता है तो क्रेडिट शेल किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरिक किया जा सकता है। इसके अलावा यदि राशि का उपयोग नहीं किया गया है तो इस राशि पर हर महीने ब्याज मिलेगा और उसी को 31 मार्च 2021 के बाद पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा।
दरअसल, 16 अप्रैल 2020 के डीजीसीए के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि लॉकडाउन (25 मार्च से 14 अप्रैल) के दौरान बुक किए गए टिकटों का पूरा रिफंड मिलेगा। लेकिन इस तारीख से पहले के टिकट बुक करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट से अपने टिकट की राशि को वापस करने की मांग की थी। इसके बाद 12 जून को न्यायालय ने एयरलाइन ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों से परामर्श करने के बाद केंद्र को एक समाधान खोजने का निर्देश दिया था।